आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

KK Sagar
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झारखंड हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला चतरा की सोनी कुमारी की याचिका से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने CDPO द्वारा उनकी नियुक्ति रद्द किए जाने को अदालत में चुनौती दी थी।

क्या है मामला?

आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत चयन के बाद CDPO ने सोनी कुमारी की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

शुक्रवार को न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने पक्ष रखा और दलील दी कि नियुक्ति रद्द करने का आदेश अवैध है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और तब तक नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी।

आगे क्या होगा?

अब राज्य सरकार को तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद अगली सुनवाई में अदालत इस मामले में अंतिम निर्णय ले सकती है।

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