सीवान के कोर्ट ने पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक इश्तेहार जारी किया है। एक पुराने मामले में न्यायालय ने उन्हें ससमय कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि लालू पिछली कई सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया है। कोर्ट के अनुसार, यदि लालू प्रसाद यादव अदालत में समय पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या है मामला?
दरअसल, 2011 में एक केस दर्ज किया गया था। आरोप लगा कि लालू प्रसाद ने अपने सहयोगियों के साथ धारा 144 लागू होने के बावजूद क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया और कानून की धज्जियां उड़ाई। जिले के दरौंदा थाना के विधानसभा क्षेत्र में 2011 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें आरजेडी कैंडिडेट परमेश्वर राय, लालू यादव के पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इसी बीच चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान उनपर अचार संहिता 144-188 धारा लगा था। इसके अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन ध्वनि निस्तारण यंत्र अधिनियम 9 के तहत लाउडस्पीकर एक्ट को लेकर तत्कालीन सीओ के द्वारा उड़न दस्ता प्रभारी के द्वारा द्वारा थाना में 2011 में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद तत्कालीन अंचलाधिकारी ने सीवान के दरौंदा थाने में राजद सुप्रीमो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पेश न होने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई
मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव लगातार अदालत में हाजिर नहीं हुए। पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया, लेकिन पेश न होने पर वारंट भी जारी कर दिया। अब अदालत ने इश्तेहार जारी करते हुए उन्हें सशरीर उपस्थित होने का अंतिम निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि समय पर पेश न होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।