बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस-2 कन्वर्टर एरिया में कार्यरत ठेका कंपनी जीआर इंटरप्राइजेज को श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में उप श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की नियमावली 1951 के तहत हुई है।
जानकारी के अनुसार, श्रम अधीक्षक-सह-निरीक्षक रंजीत कुमार ने 13 मई को बोकारो स्टील प्लांट स्थित कन्वर्टर एरिया में निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय सत्येंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने स्वयं को कंपनी का नियोजक बताया।
निरीक्षण के दौरान श्रम अधिनियमों के तहत कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
- प्रपत्र में कटौती रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो नियम 21(4) का उल्लंघन है।
- फार्म III में वार्षिक रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जो नियम 21(4) के अंतर्गत आता है।
- फार्म IV में ओवरटाइम रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया, जो नियम 25(2) का उल्लंघन माना गया।
इन उल्लंघनों के आधार पर कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह श्रम कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और उल्लंघनों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
यदि निर्धारित समय में उल्लंघनों का समाधान नहीं किया गया, तो कंपनी के खिलाफ अभियोजन या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना प्रत्येक नियोजक की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है, और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।