सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार, प्रतिष्ठानों से वसूला जाएगा जुर्माना, धारा 34 के तहत होगी कार्रवाई

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर आज कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश प्रसाद यादव की अध्यक्षता में एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया कि सड़क पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार, प्रतिष्ठान, आम नागरिकों से जुर्माना वसूला जाएगा। अतिक्रमण करने वालों से पुलिस मैनुअल धारा 34 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। इस क्रम में प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री या उपयोग करते पाए जाने पर उपयोगकर्ता, दुकानदार व अन्य व्यापारी वर्ग के विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम तथा नगरपालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ-साथ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद अंतर्गत सभी होटल, रेस्तरां, फल विक्रेता, खुदरा विक्रेता, सब्जी विक्रेता, ठेला खोमचा, चाय स्टॉल, वेंडर, ऑटो स्टैंड के आस पास के सभी दुकानदार व अन्य दुकानदार को निर्देश दिया गया कि वे गीला कचरा हरा व सूखा कचरा नीला डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करेंगे और नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए घर घर अवशिष्ट संग्रहन वाहन में देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी दूकान के आस पास गंदगी फैलाते, कूड़ा नाली में डालते हुए पाए जाते है उनसे जुर्माना वसूला जायेगा। साथ ही बल्क वेस्ट जेनरेटर (वैसे संस्थान, प्रतिष्ठान, होटल, लॉज, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, क्लब, हॉल, मैरेज हॉल, अपार्टमेंट, व्यवसायिक भवन इत्यादि जो प्रतिदिन 50 किलो या उससे अधिक कचड़ा उत्पादित करते है) वे अपना परिसर में ही कंपोस्टर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

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