झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) में जमा करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह कदम बार-बार समय मांगने और सुनवाई में देरी को लेकर उठाया।
🧾 बार-बार समय मांगने से नाराज हुआ हाईकोर्ट
मधु कोड़ा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हुए कथित घोटाले के एक आरोपी हैं। उन्होंने इस मामले में निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन कई बार सुनवाई के दौरान उनके वकील की ओर से समय मांगा गया, जिससे अदालत ने नाराजगी जताई और दंड स्वरूप जुर्माना लगाया।
⚠️ पहले भी तीन बार मिल चुका है दंड
यह पहला मौका नहीं है जब कोर्ट ने मधु कोड़ा पर जुर्माना लगाया हो। इससे पहले भी हाईकोर्ट तीन बार जुर्माना लगा चुका है। इसके बावजूद लगातार समय मांगने की प्रवृत्ति जारी रही, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में देरी हो रही है।
🔜 अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।