जुलूस में डीजे को लेकर जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम में की गई कार्रवाई, 11 नामजद, 600 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : हिन्दू नव वर्ष के मौके पर डिमना चौक व डिमना रोड में निकाले गए जूलुस के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश जिसमें डीजे व प्री रिकॉर्डेड गानों के उपयोग प्रतिबंधित किया गया है उसके उल्लंघन को लेकर इंसिडेंट कमांडर सह अंचल अधिकारी मानगो हरीश चंद्र मुंडा द्वारा 11 नामजद व 600 अज्ञात के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम व आईपीसी की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इंसिडेंट कमांडर सह अंचल अधिकारी ने बताया कि जुलूस की समाप्ति के बाद रिकार्डेड वीडियो की समीक्षा तथा जुलूस के नेतृत्वकर्ता की पहचान की गई जिसके बाद ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर पर्व त्योहार मनाने को लेकर वर्तमान में जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट है कि धार्मिक जुलूस में 100 से ज्यादा की संख्या में लोग शामिल नहीं होंगे, एक जगह जुलूस एकत्रित होता है तो 1000 से ज्यादा की संख्या नहीं होगी, डीजे या प्री रिकॉर्डेड गानों की मनाही तथा मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न मीडिया माध्यमों से प्रचार प्रसार कर जागरूकता लाने का काम किया गया था तथा जुलूस की अनुमति लेने वालों को उक्त शर्तों के साथ जुलूस की अनुमति प्रदान की गई थी। जिला प्रशासन अपील करता है कि किसी भी धार्मिक आयोजन में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें तथा विधि व्यवस्था के संधारण में अपना सहयोग दें।

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