मिरर मीडिया : जिले में संचालित प्ले स्कूलों को 5 जुलाई तक निबंधन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा पर निबंध नहीं कराए जाने वाले प्ले स्कूलों के संचालकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की ओर से इसकी जानकारी dhanbad.nic पर अपलोड कर दी गई है। प्ले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। इस संबंध में सरकार की ओर से गजट का भी प्रकाशन कर दिया गया है। अब निजी विद्यालयों को प्ले स्कूल खोलने से पहले सरकार द्वारा तय मापदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पूरे मामले पर जानकारी साझा हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप ने बताया की 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में पढ़ाने वाले निजी विद्यालयों को मान्यता लेना अनिवार्य है अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।
वर्तमान में जिले में जितने भी प्ले स्कूल के साथ अन्य स्कुल जिसमे नर्सरी, प्रेप, एलकेजी, यूकेजी की कक्षाएं संचालित हो रही है और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे उस में अध्ययनरत हैं ऐसे स्कूलों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। सभी विद्यालय बिना मान्यता के ही संचलित हो रहे है अब सभी को निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
सभी की सूची तैयार की जा रही है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची की अधिसूचना के आलोक में झारखंड राज्य प्ले स्कूल नियमावली 2017 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के अनुसार सभी प्ले स्कूल को संचालित करने वाले संचालकों की सूचित किया गया है । सभी स्कूलों में जाकर तय मानकों की जांच की जाएगी उसके बाद उन्हें मान्यता दी जाएगी।
तय मापदंडों के जांच के बाद ही किया जाएगा निबंधन
ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद संबंधित पदाधिकारी इन पहलुओं पर जांच करेंगे। जांच के बाद उपायुक्त द्वारा रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त अपीलीय प्राधिकार होंगे। निबंधन से प्ले स्कूलों का नाम, स्कूल के संचालन का समय, स्कूल का विस्तार, क्लास रूम की स्थिति, चहारदीवारी की स्थिति, खेल का मैदान, दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था, चिल्ड्रन रेस्ट रूम, पेयजल की व्यवस्था, फायर सेफ्टी की व्यवस्था, फास्ट एंड किट, सीसीटीवी की व्यवस्था, हेल्थ चेक अप की व्यवस्था, शिक्षकों की संख्या, बच्चों की संख्या व कर्मचारियों की संख्या की जांच की जाएगी।
अभी तक जिले में जितने भी विद्यालय में नर्सरी प्रेप एलकेजी की कक्षाएं संचालित है वह बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं ऐसे सभी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए अब जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है और बिना मान्यता लिए स्कूल संचालित करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।