पांच दिवसीय विशेष अभियान चलाकर रॉन्ग साइड पर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई

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मिरर मीडिया : सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं शहरी क्षेत्र में स्थान चिन्हित कर जिला प्रशासन द्वारा पांच दिवसीय विशेष अभियान दिन रात चलाया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने आज देर शाम न्यू टाउन हॉल में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में दिया।

उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग तथा शहरी क्षेत्र में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर 11 सितंबर से 15 सितंबर सितंबर तक, दिन और रात, विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

उपायुक्त ने कहा कि दुर्घटना को रोकने के लिए कारगर कदम उठाना आवश्यक है। उन्होंने वाहनों की ओवर स्पीड को कम करने के लिए रिफ्लेक्टर लगे रोड बैरियर का उपयोग करने, आरसीडी, एनएच व एनएचएआइ को अपनी अपनी सड़कों का मुआयना कर अवैध कट को बंद करने, ब्लैक स्पॉट के पास स्पीड कंट्रोल के उपाय करने तथा साहिबगंज गोविंदपुर रोड के जंक्शन पॉइंट पर दुर्घटना रोकने के लिए कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया।

वहीं हिट एंड रन मामले की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारी को 45 से 60 दिन के भीतर एफआइआर एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित अंचल अधिकारियों को देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि हिट एंड रन में मृतक के आश्रित को ₹200000 का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने गुड सेमेरिटन के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा उपायुक्त ने जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात्रि पेट्रोलिंग करने, पुलिस गश्त बढ़ाने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया।

बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, अपर समाहर्ता नंद किशोर गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 अमर कुमार पांडेय व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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