जमशेदपुर : जमशेदपुर अक्षेस अंतर्गत बिना अनुमति के अवैध रूप से किए जा रहे विज्ञापनों पर दंडात्मक करवाई करेगी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी द्वारा अंतिम चेतवानी देते हुए कहा गया है कि
झारखंड नगरपालिका विज्ञापन अधिनियम में उल्लेखित है बिना अक्षेस, नगर निगम के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, विज्ञापन एजेंसी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नगर पालिका क्षेत्र के अंदर किसी भी जमीन, भवन दीवाल पट्टी, फ्रेम, छतरी, ढांचा, स्टैंडी, साइनेज बोर्ड, प्रचार गाड़ी, नियॉन अथवा आकाशीय चिन्ह ना लगाएगा, ना ही प्रदर्शित करेगा और ना चिपकाएगा अथवा रखेगा।

मुख्य मार्ग या संस्थान से दिखाई पड़ने वाला कोई भी विज्ञापन लोकदृष्टि में चाहे वह किसी भी नीति से हो प्रदर्शित नहीं करेगा। शहर में इन दिनों देखा जा रहा है की व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा बिना अनुमति के विज्ञापन किया जा रहा है जो की झारखंड नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है। विशेष पदाधिकारी ने 2 दिनों के अंदर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए है। कहा है कि इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर झारखंड नगरपालिका विज्ञापन अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक करवाई की जाएगी।