मिरर मीडिया : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य भर के थानों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने सभों थानों में 3 महीने में CCTV कैमरे लगाने के DGP को निर्देश दिए। इसी के साथ CCTV का डाटा 18 महिनों तक सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है।
उच्च न्यायालय ने प्रॉपर्टी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और शौभिक बनर्जी की ओर से दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया है