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मनी लांड्रिंग मामले में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम की पत्नी और पिता पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार : अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की ख़ारिज

मिरर मीडिया : मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम को कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि निलंबित चीफ इंजीनियर के पिता गेंदा राम और पत्नी राज कुमारी देवी की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है।

ज्ञातव्य है कि इस मामले में वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता ने 12 जून को अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। ED की अदालत ने विगत 18 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुनाते हुए दोनों की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि टेंडर मैनेज कर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर मनी लांड्रिंग करने के मामले में
ED ने वीरेंद्र राम सहित उनकी पत्नी और पिता का भी नाम दाखिल चार्जशीट में शामिल किया है। जिसे लेकर इनके द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में वीरेंद्र राम उनके भाई आलोक रंजन सहित पत्नी और पिता को भी आरोपी बनाते हुए अदालत ने पत्नी और पिता के ख़िलाफ समन जारी किया है जिसके बाद से ही दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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