मिरर मीडिया : जमानत मिलने के बाद भी न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी अभी जेल में रहेंगे। दरअसल धनबाद पुलिस ने गबन के पुराने एक मामले में उन्हें बुधवार को रिमांड किया। धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि 19 जुलाई को हाई कोर्ट ने राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में जमानत दे दी थी। वहीं पुराने गबन के एक मामले में अरूप चटर्जी को रिमांड में लेने के लिए पुलिस ने अदालत को आवेदन दिया था। जिसके तहत अदालत में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है कि लोयाबाद निवासी मनोज पंडित के शिकायत पर केयर ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 दर्ज की गई थी। जिसके अनुसार कंपनी में पैसे जमा कर गबन करने का आरोप है।