डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की है।सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की सजा को निलंबित करने की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिका पर विचार केवल चिकित्सा आधार पर ही किया जाएगा। याचिका पर अगली सुनवाई 13 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
गांधीनगर अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
आसाराम बापू को गांधीनगर की निचली अदालत ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह मामला उनके आश्रम में रहने वाली एक महिला द्वारा दर्ज कराया गया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका पहले ही खारिज की थी
इससे पहले, आसाराम बापू ने गुजरात हाई कोर्ट में सजा निलंबन की याचिका दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले में राहत का कोई आधार नहीं बनता।
जोधपुर जेल में बंद हैं आसाराम
मौजूदा समय में आसाराम बापू राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। जोधपुर में दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उन्हें सजा सुनाई गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में उस सजा के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य का हवाला राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने साफ किया है कि सजा निलंबन का निर्णय केवल चिकित्सा आधार पर ही किया जाएगा।