आसाराम को मिली राहत: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 माह की अंतरिम जमानत, इलाज के लिए मिली मंजूरी

KK Sagar
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जोधपुर। यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें 6 माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है।

इलाज के लिए दी गई जमानत
आसाराम की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में रेगुलर जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अस्थायी रूप से रिहा करने की अनुमति दी।

जेल प्रशासन को दिए निर्देश
अदालत ने आदेश में कहा कि आसाराम को उचित सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज के लिए अस्पताल या घर पर रहकर उपचार लेने की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि में वे किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या बयानबाजी नहीं कर सकेंगे।

पहले भी मांगी थी जमानत
गौरतलब है कि आसाराम ने इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य कारणों से जमानत की याचिका दायर की थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। हालांकि इस बार कोर्ट ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की है।

क्या है मामला
आसाराम को साल 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वे तब से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

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