सहायक श्रमायुक्त ने 8 कामगारों को दिलाया ₹3.54 लाख का बकाया भुगतान

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संवाददाता, धनबाद: सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने सोमवार को आठ कामगारों का ₹3,54,879 का बकाया भुगतान कराया। यह भुगतान एम.आई.जी. हाउसिंग कॉलोनी, दादी पार्क स्थित यंग एक्शन फॉर मास (वाई.ए.एम.) इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को कराया गया, जिन्होंने अपने वेतन बकाया को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि कंपनी के आठ कामगारों ने सचिव रवि प्रकाश के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग ने दोनों पक्षों को सोमवार को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। नियोजक की ओर से कंपनी के प्रबंधक तीर्थराज ठाकुर पहुंचे, जबकि सभी आठ कर्मचारी भी उपस्थित हुए।

वार्ता के दौरान नियोजक की ओर से मजदूरी भुगतान में टालमटोल की जा रही थी, जिस पर सहायक श्रमायुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत जुर्माना और जेल, दोनों का प्रावधान है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी और कंपनी द्वारा कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया।

मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत किए गए इस भुगतान में सलोनी प्रिया को ₹32,018, सक्षम चंद्रा को ₹44,134, आशीष अभिषेक को ₹40,961, गौरव को ₹85,651, अजय कुमार को ₹59,268, पूजा रानी महतो को ₹65,575, प्रशांत रवानी को ₹19,000 और टिकैत कुमार साव को ₹8,308 का भुगतान किया गया।

सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी कामगार को यदि वेतन नहीं मिल रहा है या कोई अन्य समस्या है तो वह श्रम विभाग में शिकायत दर्ज करा सकता है।

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