मिरर मीडिया : गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक शिक्षक के बदले अब आचार्य के नाम से नियुक्ति की जाएगी। इसे लेकर झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आदेश पत्र भी जारी किया गया है। इस बाबत शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 30 अगस्त, 2022 को आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब नियुक्ति प्रक्रिया नए तरीके से ली जाएगी।
गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ हो और आयोजित परीक्षा के संदर्भ में परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुआ हो, को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि सहायक शिक्षक के बदले लेवल-4 में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाय।
पत्र के अनुसार सहायक शिक्षक’ के पद का नाम बदलकर ‘सहायक आचार्य’ किया गया है। जबकि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद का सृजन संकल्प (संख्या-2102, दिनांक 30.08.2022) द्वारा किया गया है। इसका वेतनमान लेवल-4 (अपु. 5200-20200 ग्रेड पे 2400) है। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों के समान वेतनमान लागू है।
बता दें कि हाल के दिनों में अल्पसंख्यक विद्यालय में हुई नियुक्ती प्रक्रियां भी इसके दायरे में आ गए है उन सभी को भी रद्द करने के आदेश दिए गए है अब सचिव के पत्र के बाद जिले में हुए अल्पसंख्यक विद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक किस प्रकार के पत्र निर्गत करते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के क्या निर्देश देते हैं यह देखने वाली बात होगी।