महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त वातावरण देने के उद्देश्य से “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” (POSH Act) को लेकर ज़िले में जागरूकता अभियान तेज़ हो गया है।
DPM मैडम एवं जिला महिला सशक्तिकरण पदाधिकारी (DHEW) की टीम द्वारा निजी संस्थानों को इस कानून की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही, सभी प्राइवेट आर्गेनाइजेशनों में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) के गठन में भी सक्रिय सहयोग किया जा रहा है।
POSH कानून के अनुसार, किसी भी महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने की अधिकतम सीमा 3 माह होती है और पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है।
DHEW की टीम न सिर्फ ICC गठन में सहयोग कर रही है, बल्कि संस्थानों को She-Box पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने में भी मदद कर रही है, ताकि पीड़ित महिलाएं ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकें।
POSH Act कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सहयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, और ज़िला प्रशासन इस दिशा में लगातार प्रयासरत है।