तोपचांची में प्रवासी मजदूरों के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन : प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के तहत पंजीकरण की अनिवार्यता पर जोर

KK Sagar
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आज, 15 जनवरी 2025 को तोपचांची प्रखंड में प्रवासी मजदूरों से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने श्रमिकों को श्रमाधान.झारखण्ड.जीओवी.कॉम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के तहत लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि सामान्य मृत्यु, दुर्घटना, या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से ₹50,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा, गंभीर दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में पंजीकृत और अपंजीकृत श्रमिकों को ₹75,000 से ₹2,00,000 तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

कार्यशाला में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ओडियो-वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। सहायक श्रमायुक्त ने श्रमिकों से अपील की कि वे प्रवासी मजदूर के रूप में पंजीकरण कराएं और झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना, झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, और मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ उठाएं।

इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, वार्ड सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी तोपचांची, अंचलाधिकारी तोपचांची, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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