मिरर मीडिया : बाघमारा विधायक ढुल्लु महतो को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले में नामजद आरोपी बाघमारा विधायक ढुलू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, गंगा प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर महतो की अपील धनबाद एमपी एमएलए के मुकदमे के सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी है।
वहीं अदालत ने निचले अदालत द्वारा दिए गए सजा को बहाल रखने का आदेश दिया है। बहरहाल यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी की अब विधायक को हाई कोर्ट का रुख करना होगा और में जेल भी जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले सुनवाई पूरी कर 24 अगस्त की तारीख फैसले के लिए निर्धारित की थी।