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कारू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, खरखरी हिंसा मामले में जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर नौ जनवरी को हुई फायरिंग, बमबाजी, आगजनी और पुलिस पर हमले के मामले में झामुमो नेता कारू यादव उर्फ देवेंद्र यादव को झटका लगा है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आई. जेड. खान की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

बिहार के जमुई से हुई थी गिरफ्तारी

मुख्य आरोपित कारू यादव को पुलिस ने 16 जनवरी को बिहार के जमुई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 17 जनवरी को उन्हें जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में कई गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

हिंसक झड़प में सांसद कार्यालय जलाया गया था

नौ जनवरी को मधुबन थाना क्षेत्र के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें गोलीबारी, बमबाजी और पथराव की घटनाएं सामने आई थीं। झड़प के दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय में आग भी लगा दी गई थी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया था।

हमले में एसडीपीओ हुए थे घायल

घटना के बाद बाघमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मुख्य आरोपित कारू यादव को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। इस दौरान यादव के समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पथराव किया। इस हमले में एसडीपीओ गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

अदालत ने नहीं दी राहत

कोयला क्षेत्र में वर्चस्व की इस हिंसा को लेकर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए झामुमो नेता कारू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे यह साफ हो गया है कि प्रशासन इस मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं देने वाला।

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