वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने से पहले होगी सख्त जांच, BLO करेंगे डोर-टू-डोर सत्यापन : जमुई डीएम के कड़े निर्देश -योग्य मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य जूटे नहीं

KK Sagar
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जमुई, : निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी नवीन ने की।

बैठक में निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी दलों के सहयोग से यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि योग्य मतदाता सूची से वंचित न रहें और अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हों। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाने की जरूरत है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कराया जा रहा है, जो तय दिशा-निर्देशों और समय-सारणी के अनुसार संचालित होगा।

उन्होंने बताया कि पिछली बार बिहार में वर्ष 2003 में गहन पुनरीक्षण हुआ था, परंतु वर्तमान में शहरीकरण, प्रवासन, युवाओं की आयु पात्रता, मृत्यु जानकारी का अभाव, और अवैध नागरिकों के कारण इस बार का पुनरीक्षण अत्यंत आवश्यक है।

घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO

इस प्रक्रिया के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। किसी भी दावे या आपत्ति की स्थिति में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) जांच करेंगे और निर्णय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा लिया जाएगा।

यदि किसी मतदाता को ERO के निर्णय से आपत्ति हो, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के तहत जिला पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

वंचित वर्गों को मिलेगी सुविधा, BLA की होगी भूमिका

वृद्ध, बीमार, दिव्यांगजन (PWD), गरीब और वंचित मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। सभी दलों से कहा गया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करें, ताकि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी त्रुटि को प्रारंभिक स्तर पर ही सुधारा जा सके।

2003 की मतदाता सूची को मानक आधार

जिन नागरिकों का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें प्राथमिक पात्रता प्रमाण माना जाएगा। इसके विपरीत जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा मान्य दस्तावेजों के आधार पर अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी।

प्रमुख दस्तावेजों में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारी पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि आवंटन पत्र, परिवार रजिस्टर आदि शामिल हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की व्यवस्था

मतदाता Enumeration Form भरकर BLO को सौंप सकेंगे या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज़ अपलोड कर सकेंगे। BLO भरे हुए फॉर्म की एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी आवेदक को हस्ताक्षरित प्राप्ति रसीद के साथ देगा।

जो मतदाता निर्धारित समय में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वे दावे और आपत्ति अवधि में फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के साथ आवेदन दे सकते हैं।

ड्राफ्ट प्रकाशन और युक्तिकरण निर्देश

प्रारूप मतदाता सूची का ड्राफ्ट 30 जून 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के लिए प्रति केंद्र 1200 मतदाताओं का मानक तय किया गया है। इसके अनुसार सीमाएं निर्धारित कर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे सभी मतदान केंद्रों के लिए BLA की नियुक्ति संशोधित फॉर्म-2 में करें।

संवेदनशील मामलों की जांच और अपील व्यवस्था

यदि किसी प्रस्तावित मतदाता की पात्रता पर संदेह होता है, तो ERO या AERO स्वप्रेरणा से जांच कर संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करेंगे। जांच के बाद ही उसका नाम जोड़ा या हटाया जाएगा। संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को सौंपा जाएगा।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 11B के तहत दावे और आपत्तियों की सूचियां तैयार करनी होंगी, जिन्हें कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन प्रदर्शित किया जाएगा।

बैठक में अधिकारी और दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में अपर समाहर्ता रविकांत सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता मोहम्मद तारिक रजा और उप निर्वाचन पदाधिकारी नजरूल हक उपस्थित रहे। राजनीतिक दलों की ओर से शैलेन्द्र महतो, त्रिवेणी यादव, राजकुमार सहित कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए।

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