मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्हें धारा 307 (हत्या की कोशिश) के एक मामले में अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, वो अभी बेऊर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि, उन्हें फायरिंग के एक अन्य मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है।

2023 का है मामला
दरअसल, साल 2023 में भदौर थाना क्षेत्र में रघुनाथ प्रसाद सिंह को अपराधियों ने दिन-दहाड़े गोली मार दी थी। उस वक्त माहौल गर्म था, और हर तरफ सवाल उठ रहा था “साजिश किसकी थी? इसके बाद अनंत सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए नामजद आरोपी बनाया गया था। पीड़ित की तरफ से आरोप लगाया गया कि भले ही वो बेउर जेल में बंद थे, लेकिन गोली चलवाने की साजिश उन्होंने सलाखों के पीछे बैठकर रची।
संलिप्तता का नहीं मिला कोई सबूत
हालांकि, जांच में पाया गया कि घटना के समय अनंत सिंह जेल में थे। उनकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने कहा कि सिर्फ नामजद कर देने से कोई दोषी नहीं होता। साजिश का सबूत होना चाहिए। अदालत के अनुसार, इस मामले में अनंत सिंह दोषी नहीं