निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम: बंगाल सरकार लाएगी संशोधन बिल

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क/ कोलकाता: निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मनमाना बिल वसूलने की शिकायतों को रोकने के लिए बंगाल सरकार वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (संशोधन) बिल 2025 लाने जा रही है। सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य इस बिल को पेश करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चर्चा में हिस्सा ले सकती हैं।

बिल में क्या है खास?
बिल का मकसद निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में बिलिंग में पारदर्शिता लाना है। मरीज के परिजनों को भर्ती के समय बताया गया पैकेज ही अंतिम होगा। पैकेज से ज्यादा खर्च होने पर अस्पताल को परिजनों की लिखित सहमति लेनी होगी। अतिरिक्त खर्च का विस्तृत ब्यौरा और स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा। सोमवार और मंगलवार को डेढ़-डेढ़ घंटे की चर्चा के बाद बिल को पारित कर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह कदम मरीजों को आर्थिक शोषण से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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