बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आईआरसीटीसी केस में आरोप तय करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।
लालू फैमिली को इस मामले में फायदा पहुंचा
कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। लालू फैमिली को इस मामले में फायदा पहुंचा। कॉन्ट्रेक्ट देने के बदले राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली।
लालू ने आरोपों को बताया गलत
आरोप तय करने के बाद दिल्ली की एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं। इस पर लालू यादव ने कहा कि वह आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। वहीं राबड़ी यादव ने कहा कि ये गलत केस है।
लालू, राबड़ी और तेजस्वी सहित 14 आरोपी
इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, विनय कोचर, विजय कोचर, सरला गुप्ता, लारा प्रॉजेक्ट और प्रेम चंद गुप्ता आरोपी हैं, जबकि लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी, मीसा भारती, तेज प्रताप, हेमा यादव समेत अन्य आरोपी हैं।