झारखंड के झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपित संजीव सिंह को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने शुक्रवार को जमानत दे दी।
संजीव सिंह 2017 से जेल में बंद थे और करीब आठ साल बाद अब वह बाहर आएंगे। इससे पहले उनकी जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
क्या है मामला?
22 मार्च 2017 की रात करीब आठ बजे स्टील गेट इलाके में नीरज सिंह और उनके तीन साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नीरज सिंह कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे, तभी घात लगाकर हमला किया गया।
नीरज सिंह की हत्या के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया से विधायक चुनी गईं। हाल के विधानसभा चुनाव में पूर्णिमा को हराकर संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने जीत हासिल की और वह वर्तमान में झरिया से भाजपा विधायक हैं।
अधिवक्ता की पुष्टि
संजीव सिंह के अधिवक्ता मो. जावेद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की पुष्टि की है और कहा कि अब वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे।