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बड़ी खबर : राहुल गाँधी को गुजरात हाईकोर्ट से लगा झटका : सजा पर पुनर्विचार याचिका खारिज : नहीं होगी संसद सदस्यता बहाल

मिरर मीडिया : मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं दी है। अदालत ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। यानी पहले की तरह कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी।

जानकारी के अनुसार गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके अलावा उन पर 6 साल चुनाव लड़ने की रोक भी लगी थी। अगर हाईकोर्ट निचली अदालत का फैसला बरकरार रखता है तो राहुल गांधी की सजा भी बरकरार रह सकती है। लेकिन हाईकोर्ट अगर फैसला बदल देता है, तब राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता वापस मिल सकती है।

हालांकि अब हाईकोर्ट के बाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प बचता है और अगर सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है तो निश्चित रूप से राहुल गाँधी के लिए मुश्किल होगा।

ज्ञात रहें कि 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए बयान दिया था। राहुल ने यहां मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं 23 मार्च 2023 सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई।  उन्हें इस मामले में तुरंत ही ज़मानत भी मिल गई थी।

अगर किसी सांसद को 2 या उससे अधिक वक्त तक की सजा मिलती है, तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है. राहुल गांधी की सजा के ऐलान के अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात हाईकोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी, जिसपर लंबी सुनवाई चली थी।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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