मिरर मीडिया : चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में आरोपित राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गयी है। लालू प्रसाद पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं आपको बता दे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद यादव रिम्स से ही हाजिर हुये। वहीं बाकी दोषियों के होटवार जेल से जुड़ने की व्यवस्था की गयी थी।
सीबीआई कोर्ट रांची के विशेष जज एसके शशि ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी। इस मामले में दोषी पाए गए अन्य 37 लोगों को सजा सुनाई जा रही है। लालू प्रसाद समेत 38 अन्य आरोपियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद को जेल भेज दिया गया था। बेहतर इलाज के लिए लालू प्रसाद को जेल प्रशासन ने रिम्स भेज दिया था। लालू प्रसाद रिम्स से ही ऑनलाइन कोर्ट से जुड़े थे। गौरतलब है कि सजा सुनाने के पहले सीबीआई की ओर से सभी दोषियों को अधिकतम सजा देने का आग्रह किया गया। जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया।