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बड़ी खबर : दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

दिल्ली से बड़ी खबर है जहाँ शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री Arvind kejriwal  अरव‍िंंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।

जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर फैसला सुनाएगी। इस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। 17 मई को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं आज फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि, केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई मामले में अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें उसमें भी जमानत लेनी होगी।

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही ED ने हाईकोर्ट में चार्जशीट पेश की है, जिसमें केजरीवाल को घोटाले का मुख्‍य आरोपी बताया था। मुख्यमंत्री अरविंद को ईडी ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उन्हें एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी। हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था। अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।

KK Sagar
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