डिजिटल डेस्क।जमशेदपुर: दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। झारखंड हाई कोर्ट ने कंपनी को भेजे गए 1007.54 करोड़ रुपये के जीएसटी भुगतान नोटिस की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भी इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी है।
क्या है पूरा विवाद?
यह मामला वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच की कथित जीएसटी देनदारी से जुड़ा है। विवाद की शुरुआत जून 2025 में हुई थी, जब कंपनी को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया था।
कुल मांग: करीब 1007.54 करोड़ रुपये।
जुर्माना और ब्याज: दिसंबर 2025 में एक आदेश के तहत टैक्स के साथ-साथ 638.82 करोड़ का जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया था, जिससे कुल मांग 1132 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गई थी।
टाटा स्टील का पक्ष: कंपनी ने सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत पहले ही 514.19 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था, जिसके बाद विवादित राशि 493.35 करोड़ रुपये रह गई थी।
हाई कोर्ट में अब तक क्या हुआ?
टाटा स्टील ने इस भारी-भरकम टैक्स नोटिस को चुनौती देते हुए 11 मार्च 2026 को झारखंड हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।
कोर्ट का आदेश: 24 मार्च को हुई सुनवाई में अदालत ने इस नोटिस से जुड़ी सभी कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।
अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल 2026 को होगी।
कंपनी की प्रतिक्रिया
टाटा स्टील के कंपनी सचिव और मुख्य कानूनी अधिकारी, पर्वथीसम कांचीनाधम के अनुसार, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल किसी भी तरह की दंडात्मक या वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

