Bihar:बिहार में मतदाता सूची रिवीजन का पहला फेज पूरा, जानें कितने घरों में हुआ सर्वे

Neelam
By Neelam
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बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने इस बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ घरों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) पहुंचे। पहले चरण में 87 प्रतिशत फॉर्म वितरित किए गए हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) अब तक राज्य में लगभग 1.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचे हैं। इस दौरान बीएलओ ने 6.86 करोड़ से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए हैं। जो 24 जून, 2025 तक अपडेट किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक, बिहार में 7.90 करोड़ नामांकित मतदाताओं का 87 प्रतिशत से ज्यादा है। जिन घरों में फॉर्म वितरित नहीं हो सके, वे या तो बंद पाए गए, या मृत मतदाताओं के थे, या फिर प्रवासी और यात्रा पर गए लोगों के थे।

बचे हुए 13 प्रतिशत घरों को अगले दो चरणों में कवर किया जाएगा

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पूरी तरह से अद्यतित और त्रुटिहीन बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। इसके तहत प्रत्येक घर में तीन बार घर-घर संपर्क करने की योजना है। पहले चरण में 87 प्रतिशत तक का कवरेज पूरा हो चुका है और बचे हुए 13 प्रतिशत घरों को अगले दो चरणों में कवर किया जाएगा। इससे न केवल बंद घरों के वोटर, प्रवासी मतदाता, बल्कि अन्य छूटे हुए योग्‍य मतदाता भी सूची में शामिल हो सकेंगे।

1.5 लाख से अधिक बीएलए भी कर रहे पुनरीक्षण में मदद

इस अभियान में बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) की भूमिका भी अहम है। कुल 1,54,977 बीएलए नियुक्त किए गए हैं, जो बीएलओ के साथ मिलकर फॉर्म वितरण, सत्यापन और जमा करने की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल लगभग 5 प्रतिशत फॉर्म पूरे होकर हस्ताक्षर सहित जमा हो चुके हैं, जो अभियान की तेजी को दर्शाते हैं। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वह इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सूची की सटीकता सुनिश्चित हो सके।

अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होगी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद, यदि किसी मतदाता को अपनी जानकारी में सुधार या आपत्ति दर्ज करानी हो, तो वे जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पास अपील दायर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मतदाताओं को अपनी जानकारी सही करने और सूची में शामिल होने का अंतिम अवसर प्रदान करेगी।

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