Bihar:राजद सांसद सुरेंद्र यादव को बड़ी राहत, कोर्ट ने 7 साल बाद दोष मुक्त करार दिया

Neelam
By Neelam
2 Min Read

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद को सुरेंद्र यादव को कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुरेंद्र यादव को सात साल पुराने मामले मे दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने सांसद सुरेंद्र यादव को 2018 में गया जिले के गुरारु प्रखंड के कोंच थाना क्षेत्र सोनडीहा के पास हुए चर्चित मामले में राहत दी है। सुरेंद्र यादव पर दुष्कर्म पीड़िता महिला और उसके नाबालिग बेटी की पहचान को सार्वजनिक करने का आरोप लगा था। घटना के समय सांसद सुरेंद्र यादव बेलागंज के विधायक थे।

साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार
करीब सात साल तक अदालत में केस चलने के बाद अब इसका फैसला आया है। मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों की गवाही दर्ज हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह ने पैरवी करते हुए सभी तथ्य अदालत के समक्ष रखे। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर सुरेंद्र यादव को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट का कहना था कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं।

क्या है मामला?
गया जिले से 14 जून 2018 को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। जब एक ग्रामीण चिकित्सक अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ अपराधियों ने उन्हें रोककर चिकित्सक की पत्नी और बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे प्रदेश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी थी। घटना के बाद पीड़िता और उसकी बेटी की हालत बिगड़ने पर उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। उस समय के बेलागंज विधायक और आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र यादव अपने सहयोगियों के साथ अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने मीडिया के सामने पीड़िता की पहचान उजागर कर दी, जिससे उसकी निजता का उल्लंघन हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसएसपी राजीव मिश्रा के निर्देश पर सुरेंद्र यादव समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

Share This Article