Homeसुप्रीम कोर्टबॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच पर लगाई रोक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पूर्व SEBI प्रमुख माधबी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ SEBI द्वारा जांच दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। बुच और अन्य अधिकारियों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

स्पेशल कोर्ट ने SEBI और BSE के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच का दिया था आदेश

स्पेशल कोर्ट ने SEBI के पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच, पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश वार्ष्णेय के अलावा BSE के निदेशक सुंदररामन राममूर्ति और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के तहत जांच के आदेश दिए थे

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि “प्रथम दृष्टया नियामक चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि “SEBI और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निष्क्रियता को देखते हुए न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है।”

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी तत्काल राहत

इस आदेश के खिलाफ माधबी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस शिवकुमार डिगे ने मामले की तत्काल सुनवाई पर सहमति जताते हुए बुच और अन्य अधिकारियों के पक्ष में कार्यवाही पर रोक लगा दी

अब आगे क्या?

हाईकोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने से SEBI और BSE के शीर्ष अधिकारियों को तत्काल राहत मिल गई है। हालांकि, यह मामला अब भी विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में तय होगा कि क्या स्पेशल कोर्ट के आदेश को पूरी तरह रद्द किया जाएगा या जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

अब सभी की निगाहें आगामी अदालती कार्यवाही पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि SEBI और BSE के इन अधिकारियों को क्लीन चिट मिलेगी या जांच का सामना करना पड़ेगा

KK Sagar
KK Sagar
उत्कृष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी - पत्रकारिता की पहचान है k k sagar....✍️....

Most Popular