मिरर मीडिया : न्यूज़ 11 भारत के मलिक अरूप चटर्जी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने जहाँ जमानत की याचिका ख़ारिज कर दी थी वहीं झारखंड हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। इस बाबत झारखंड उच्च न्यायलय ने धनबाद पुलिस को भी फटकार लगाते हुए गिरफ़्तारी को अवैढ़ग माना है। साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूज़ 11 के मालिक अरूप चटर्जी की पत्नी द्वारा दायर क्रिमिनल रिट पिटिशन पर जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए अरूप चटर्जी को जमानत दे दी है जबकि तीन सप्ताह में राज्य सरकार और शिकायत कर्ता को जवाब देने को कहा है।
गौरतलब है कि न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को एक कोल व्यापारी से कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप में बीते शनिवार को धनबाद पुलिस ने रांची के चांदनी चौक स्थित घर से गिरफ्तार किया था। अरूप चटर्जी और मैनेजर राय के खिलाफ 27 जून को धनबाद के गोविंदपुर थाने में धारा 193, 386, 387, 418, 420, 468, 469, 500, 503 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।