जमीन कारोबारी तपन दास हत्याकांड में बुलेट रानी, प्रेमी और दोस्त को उम्रकैद

Anupam Kumar
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जमशेदपुर।जमीन कारोबारी तपन दास हत्याकांड में शनिवार को एडीजे 4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित कुमार और सुमित के दोस्त सोनू लाल को उम्रकैद की सजा सुनायी है। अदालत ने 27 जनवरी को तीनों को दोषी करार दिया था। सभी हत्यारे वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए उसके बाद अदालत ने उनका नाम लेते हुए कितनी सजा दी गयी है उसे सुनायी। श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी फिलहाल हजारीबाग जेल में बंद है तो रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में सुमित और बोकारो जेल में सोनू बंद है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार कर रहे थे। 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गयी थी। हत्या के बाद शव को अपराधियों ने फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी की झाड़ी में फेंक दिया था। शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शव 15 जनवरी को बरामद किया गया था।

किसे कितनी मिली है सजा:;;

श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, सुमित कुमार सिंह और सोनू लाल को हत्या की धारा 302 में उम्र कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की कैद। साजिश रचने की धारा 201 में एक साल की कैद दो हजार रुपये जर्माना जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद। इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने दी।श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, सुमित कुमार सिंह और सोनू लाल को हत्या की धारा 302 में उम्र कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की कैद। साजिश रचने की धारा 201 में एक साल की कैद दो हजार रुपये जर्माना जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद। इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने दी।

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