खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते पाए गए कारोबारी, लगाया जुर्माना

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : मिलावटी खाद्य पदार्थो के जांच को लेकर जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा धातकीडीह में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान राजस्थान शर्मा होटल में एफएसएसएआई के खाद्य लाइसेंस डिस्प्ले मुख्य स्थान पर नहीं पाया गया, साथ ही मिठाई व अन्य खाद्य पदार्थों को वहां के कर्मियों द्वारा बिना एप्रोन पहने व बिना सर ढके निर्माण किया जा रहा था। किचन में दीवारों पर कालिख व धूल जमा पाया गया, जो मिठाई में गिर कर दूषित कर सकते हैं।

बिक्री के लिए रखे ट्रे में भी बिना अंतिम उपयोग तिथि अंकित के मिठाई की बिक्री की जा रही थी, जिससे खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 व 58 का उल्लंघन पाया गया।

मेसर्स दुर्गा स्टोर, धतकीडीह के किराना स्टोर का FSSAI लाइसेंस समाप्त था और वहां पर बिक्री किए जाने वाले दाल व सोया चंक तथा राजेश चनाचुर में निर्माण तिथि तथा अंतिम उपयोग की तिथि अंकित नहीं पाये गए जो एफएसएसएआई एक्ट-2006 की धारा 58 का उल्लंघन है।

राजस्थान शर्मा होटल को 20000 रुपये तथा मेसर्स दुर्गा स्टोर को 15,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया, जिसे एक सप्ताह के अंदर जमा किया जाना है अन्यथा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

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