मिरर मीडिया : लगातार आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना के मद्देनज़र जिला परिवहन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट जरुरी कर दिया गया है। अब दो पहिया वाहन लेने के लिए शोरुम से 2 हेलमेट लेने होंगे बगैर इसके नही मिलेगी नई बाईक। जी हां सड़क सुरक्षा के तहत चल रहें अभियान को लेकर बाइक के साथ 2 हेलमेट खरीदना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय ने सभी शोरुम को नोटिस जारी कर दी है शोरुम संचालक अगर बिना हेलमेट के बाईक बेचते हैं तो उन पर परिवहन एक्ट के तहत करवाई होगी। साथ ही बिना हेलमेट के तेल देने वाले पेट्रोल पंप के संचालकों पर भी कार्रवाई होगी।
पूरे मामले पर मिरर मिडिया से जानकारी साझा करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर लागतार जागरुकता अभियान चलाया जा रहे हैं अब बाइक चलाने वाले के साथ साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। धनबाद में प्रावधान को सख्ती से लागू करने हेतु सभी शोरुम के अलावा पेट्रोल पंप को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इसको लेकर अभियान भी चलाया जाएगा और उसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।
बता दे कि यातायात पुलिस और जिला परिवहन कार्यालय लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता अभियान चला रहा है। अधिकांश शहरों में बाइक चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले भी हेलमेट पहनते हैं अब धनबाद में भी इसे लागू करने को लेकर जिला परिवहन विभाग ने कमर कस ली है इसी के निहित बाईक शो रूम और पेट्रोल पंप के संचालको को निर्देश दिए गए है।

