डिजिटल डेस्क/कोलकाता : दिवाली और काली पूजा के दौरान पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति बिस्वजीत बसु और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया कि पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से यह भी जानना चाहा कि क्या नियमों के अनुसार पटाखों को जलाया जा रहा है। दरअसल, राज्य सरकार इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाई थी, जिस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिव को आधे घंटे के भीतर मामले की जानकारी देने का आदेश दिया।
न्यायाधीशों ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी करने से दायित्व से बचा नहीं जा सकता, मामले पर निगरानी रखी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर अदालत को सौंपने का आदेश दिया है।

