कलकत्ता हाई कोर्ट से झारखंड के मंत्री व दो विधायकों को बड़ा झटका, मौजूदा परिस्थितियों में विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार

Manju
By Manju
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डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस के दो विधायकों, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप, को विदेश यात्रा की अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने राज्य सरकार द्वारा जताई गई आपत्तियों को स्वीकार करते हुए तीनों की याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ‘मौजूदा परिस्थितियों में पासपोर्ट वापस करना या विदेश यात्रा की इजाजत देना उचित नहीं होगा।’ इन विधायकों ने इंग्लैंड में आयोजित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता जयंत सामंत ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि तीनों विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामला लंबित है। उन्होंने यह भी बताया कि ये विधायक उस मामले में नियमित रूप से अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। सामंत ने आशंका व्यक्त की कि यदि उनके पासपोर्ट लौटाए जाते हैं, तो वे विदेश जाकर मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकते हैं।

हाई कोर्ट ने इस तर्क से पूर्ण सहमति जताई। अदालत ने विधायकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि उन्हें पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करना होगा, तभी भविष्य में किसी भी प्रकार की राहत पर विचार किया जा सकता है।

विधायकों की ओर से अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने दलील दी थी कि राज्य मंत्रिमंडल ने उन्हें आधिकारिक रूप से इंग्लैंड जाने की मंजूरी दी थी। हालांकि, अदालत ने मंत्रिमंडल के इस तर्क को खारिज कर दिया और कानूनी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी।

गौरतलब है कि 30 जुलाई 2022 को बंगाल पुलिस ने हावड़ा जिले के पांचला से इन तीनों विधायकों को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद उन्हें सशर्त जमानत मिली थी और अदालत ने एहतियात के तौर पर उनके पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट का यह फैसला इन विधायकों के लिए एक बड़ी कानूनी बाधा है और यह दिखाता है कि गंभीर मामलों में फँसे जन प्रतिनिधियों को विदेश यात्रा की अनुमति देना कितना संवेदनशील मुद्दा है।

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