डिजिटल डेस्क/कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पालतू जानवरों के किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके मालिक की होगी। कोलकाता के समीप दक्षिण चौबीस परगना जिले के सोनारपुर में 2022 में हुई एक घटना के मामले में यह टिप्पणी की गई, जहां 10-12 पालतू कुत्तों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया था।
न्यायमूर्ति उदय कुमार ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पालतू जानवरों के हमले से गंभीर क्षति या जान का जोखिम हो सकता है। मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पालतू जानवर किसी को नुकसान न पहुंचाएं। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुत्तों के मालिक ने उन्हें बांधकर नहीं रखा, जिसके कारण हमला हुआ।
मामला बारुईपुर अदालत में चल रहा है, जिसे कुत्ते के मालिक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। मालिक का दावा है कि 10-12 कुत्तों में से केवल एक उनका था और शिकायतकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट में कोई चोट नहीं दिखाई गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच में लापरवाही की बात न्यायिक कार्यवाही में तय होगी, लेकिन पालतू जानवरों से नुकसान की जिम्मेदारी मालिक की होगी।