सावधान! धनबाद शहर में मालवाहक और भारी वाहनों की नो एंट्री : जाम मुक्ति और आमजन की सुविधा के लिए 24 घंटे पाबंदी : आदेश 10 सितंबर 2022 से पूर्णतः प्रभावी

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रेलवे स्टेशन बस पड़ाव पर किसी भी बस को 5 मिनट से अधिक देर तक ठहराव करने नहीं दिया जाएगा

कतरास मोड़ से बाटा मोड़ होते हुए चार नंबर बस स्टैंड तक की सड़क वन वे

मिरर मीडिया : जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने धनबाद शहर के मुख्य सड़कों को जाम मुक्त यातायात एवं परिवहन के संचालन तथा आम नागरिक एवं यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्री बसों एवं मालवाहक वाहनों के लिए नो एंट्री से संबंधित वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण किया है।

👉धनबाद शहरी क्षेत्रों में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे पाबंदी होगी। वहीं धनबाद रेलवे स्टेशन होकर परिचालन करने वाली बसों का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है।

👉धनबाद से बोकारो, पुरुलिया, रांची जाने वाले बस, बस स्टैंड से सिटी सेंटर, राजू यादव चौक, डीआरएम चौक, रेलवे स्टेशन, श्रमिक चौक, बैंक मोड़ होते हुए बोकारो, पुरुलिया, रांची के लिए प्रस्थान करेंगे।

👉रांची से बोकारो, पुरुलिया, धनबाद आने वाली बस बैंक मोड़, श्रमिक चौक, राजू यादव चौक, डीआरएम चौक, रेलवे स्टेशन, श्रमिक चौक, सिटी सेंटर होते हुए बस स्टैंड तक जाएंगे।

👉रेलवे स्टेशन बस पड़ाव पर किसी भी बस को 5 मिनट से अधिक देर तक ठहराव करने नहीं दिया जाएगा।

धनबाद शहरी क्षेत्रों में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे पाबंदी

👉धनबाद शहरी क्षेत्रों में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे पाबंदी रहेगी। पाबंदी इस प्रकार रहेगी।

👉किसान चौक की तरफ से आने वाले माल वाहक व भारी वाहनों का मेमको मोड़ से धनबाद शहर में प्रवेश निषेध रहेगा।

👉पश्चिम बंगाल की तरफ से आने वाले माल वाहक व भारी वाहनों का गोल बिल्डिंग मोड़ से धनबाद शहर के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा।

👉रांची और बोकारो की तरफ से आने वाले माल वाहक व भारी वाहनों का करकेंद मोड़ से धनबाद शहर के अंदर प्रवेश निषेध रहेगा।

👉शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठान, दुकान, आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय व प्रयोग के लिए भारी मालवाहक, 407 मालवाहक, 409 मालवाहक, 709 मालवाहक से माल को खाली या भरने का समय रात्रि 9:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक रहेगा। गोल बिल्डिंग से डीआरएम चौक तक वाहनों के परिचालन के संबंध में पूर्व में निर्देश निर्गत आदेश लागू रहेंगे।

👉आवश्यक सेवा के अंतर्गत पेट्रोल – डीजल टैंकर तथा एलपीजी वाहक वाहनों का शहरी क्षेत्रों में प्रवेश पर सुबह 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक पूर्ण पाबंदी रहेगी।

👉कतरास मोड़ से बाटा मोड़ होते हुए चार नंबर बस स्टैंड तक की सड़क को वन वे किया जाता है। यह आदेश 10 सितंबर 2022 से पूर्णतः प्रभावी होगा।

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