मिरर मीडिया : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया। कोर्ट ने यात्रा शुरू करने को लेकर राज्य सरकार द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने 28 जून के फैसले, जिसमें यात्रा पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा दिया। कोर्ट ने सरकार को कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंध के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। चारधाम यात्रा आने वाले प्रत्येक यात्रियों को 72 घंटे पहले की कोविड-निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कियाl
श्रद्धालुओं को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान जरूरत के हिसाब से पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। इसके अलावा भक्तों को किसी भी कुंड में स्नान करने की इजाजत नहीं होगी। चारधाम की यात्रा पर लगी रोक हटने से तीर्थ पुरोहितों ने खुशी जाहिर की है।
गौरतलब है कि, कोविड के मामलों में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी व अन्य अव्यवस्थाओं से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जून में चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी। यात्रा पर रोक लगाये जाने से चारधाम यात्रा से जुड़े होने वाले पर्यटन पर ही हज़ारों स्थानीय लोगों का रोज़गार टिका हैl