मिरर मीडिया : झारखंड विधानसभा चुनाव-2022 के दाैरान तेनुघाट में चुनाव प्रचार के दाैरान प्रशासन द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में आज
झारखंड भाजपा के प्रभारी नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोमिया के पूर्व विधायक माधव लाल सिंह समेत 10 आरोपी धनबाद अदालत में हाजिर हुए।
वहीं इस मामले में लगातार गवाह हाजिर नहीं होने के कारण बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय त्रिवेदी, अंसू श्रीवास्तव, नरेंद्र त्रिवेदी, सिद्धार्थ शर्मा ने अदालत से अभियोजन साक्ष्य बंद करने की प्रार्थना की लिहाजा अदालत ने अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया। जबकि अभियोजन साक्ष्य बंद होने के आधे घंटे बाद कांड के अनुसंधान रहे मोहम्मद मक्की अहमद एवं गोपाल शर्मा कोर्ट में हाजिर हो गए। जिसके बाद केस को दोबारा खोले जाने की अनुमति मांगने पर अदालत ने केस रिओपन करते हुए द गवाह मोहम्मद मक्की का बयान दर्ज किया। जबकि गोपाल शर्मा का बयान दर्ज नहीं किया गया क्योंकि उसका नाम आरोप पत्र में नहीं था। बता दें कि अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का अंतिम मौका देते हुए 15 मार्च की तारीख निर्धारित कर दी है।
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 के दाैरान तेनुघाट में चुनाव प्रचार के दाैरान जैन धर्मशाला पेटरवार में भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष रवि शंकर जयसवाल की अध्यक्षता में बिना अनुमति बैठक आयोजित की गई थी। तत्कालीन अंचलाधिकारी पेटरवार विजय सिंह बिरूवा के शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी 4 दिसंबर 2019 को तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी माधव लाल सिंह, रवि शंकर जयसवाल, दीपक प्रकाश , नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, देवनारायण प्रजापति, लक्ष्मण नायक, अंबिका खबास ,सधीर कुमार सिन्हा, बनेश्वर महतो, शांतिलाल जैन के विरुद्ध दर्ज की गई थी ।
जानकारी दे दें कि उस समय दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। राज्यसभा का सदस्य होने के बाद मामले को धनबाद विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।