सीएमए सुबोध कुमार उपाध्याय ने रविवार को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में आयकर की दरों एवं स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के बजट में ही आयकरदाताओं को टैक्स में बड़ी राहत दी जा चुकी थी, इसलिए इस बार दरों में बदलाव नहीं किया गया।
1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया आयकर अधिनियम
सीएमए उपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को अधिक सरल, स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है।
उन्होंने कहा कि आयकर मामलों में बढ़ते विवाद और मुकदमों (litigation) को कम करने के लिए भी इस बजट में प्रयास किए गए हैं।
डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं को टैक्स में राहत
उन्होंने बताया कि बजट में डेटा सेंटर और क्लाउड आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियों को टैक्स में रियायत दी गई है। इससे डिजिटल सेक्टर और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
तेंदु पत्ते पर TCS घटाने का प्रस्ताव
सीएमए सुबोध कुमार उपाध्याय ने कहा कि बजट में तेंदु पत्ते (Tendu Leaves) पर लगने वाले TCS को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे ग्रामीण और वन आधारित अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी।
कुल मिलाकर बजट को सकारात्मक बताया
उन्होंने कहा कि यह बजट टैक्स प्रणाली को सरल बनाने, विवाद कम करने और डिजिटल व ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

