रामगढ़। बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना वाद में दावाकर्ता को मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया गया। यह मामला वाद संख्या 65/2023 से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए समझौते के आधार पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दावाकर्ता अंकित कुमार को 20 लाख रुपये का चेक दिया गया।
यह चेक रामगढ़ जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार तौफीकुल हसन के करकमलों से प्रदान किया गया। इस अवसर पर न्यायालय परिसर में एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राम, निबंधक हर्षित तिवारी एवं दावाकर्ता के अधिवक्ता सहित अन्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे।
मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे मंच के माध्यम से वादों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा संभव हो पाता है, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय और राहत मिलती है।

