HomeRanchiJharkhand High Courtझारखंड हाईकोर्ट की सख्ती : आदेशों की अवहेलना पर मुख्य सचिव को...

झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती : आदेशों की अवहेलना पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस”

[झारखंड हाईकोर्ट में भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार पर सख्त रुख अपनाया। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने पूछा कि पूर्व में जारी आदेशों का पालन हुआ है या नहीं। प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कोर्ट को अवगत कराया कि अब तक आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस की बेंच ने राज्य की मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और राज्य सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।

गौरतलब है कि भूमि अधिग्रहण विस्थापित एवं पुनर्वास किसान समिति ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि खनन विभाग में एक ही व्यक्ति को दो पदों पर नियुक्त किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। समिति ने अदालत से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी तारीख को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।

KK Sagar
KK Sagar
उत्कृष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शिता और ईमानदारी - पत्रकारिता की पहचान है k k sagar....✍️....

Most Popular