मिरर मीडिया : मधेपुरा व्यवहार न्यायालय ने 32 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में JAAP सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को सोमवार को जमानत मिल गई l वहीँ सोमवार शाम तक पप्पू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। मधेपुरा कोर्ट के बाहर पप्पू यादव के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। अदालत से बरी होने बाद पप्पू यादव को सभी समर्थकों ने बधाई दी है।
विशेष अदालत एडीजी 3 ने पप्पू यादव को बरी किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत निशिकांत ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पप्पू यादव को रिहा करने के आदेश दिया हैl मधेपुरा में पप्पू यादव को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इसके बाद उन्हें फूल-माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया l
गौरतलब है कि, इस मामले में जमानत टूटने के बाद 11 मई, 2021 को पटना में पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय से ही पप्पू यादव जेल में थे। अब इस मामले में रिहा हो जाने की वजह से पप्पू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे।