मिरर मीडिया : जमीन घोटाला मामले में निलंबित छवि रंजन की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई की गई। निलंबित आईएएस छवि रंजन द्वारा दाखिल कि गई याचिका के अनुसार उन्हें उनकी पत्नी और बच्चों से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत दी जाए। लेकिन आज सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अपने परिवार से मिलने से मना कर दिया है।
यानी याचिका प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। जानकारी दे दें कि 18 मई को सुनवाई के दौरान छवि रंजन के वकील ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवार वालों से मिलने दिया जाए। वहीं विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस मांग का पुरज़ोर विरोध किया गया। जबकि दलील दी गई कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए।
अभियोजक ने कहा था, जब तक आरोपी जेल में है, उसे जेल मैनुअल के अनुसार ही सुविधा मिलती है। वहीं इस समय कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे आज खारिज कर दिया।