जोरापोखर थाने के इंस्पेक्टर एवं एसआई के वेतन पर लगी रोक : आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने को लेकर अदालत ने दिये आदेश

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मिरर मीडिया : हालत के आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर आज अदालत ने दो पुलिस पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश झारखंड के डीजीपी को दिया है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को जोरापोखर के थानेदार इंस्पेक्टर राज देव सिंह एवं एसआई शिवकुमार के वेतन पर रोक लगाने का आदेश डीजीपी को दिया है। अदालत ने इस संबंध में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा झारखंड डीजीपी को पत्र लिखकर दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। वही अदालत ने दोनों को केस डायरी एवं जख्म प्रतिवेदन के साथ 10 मई को सदेह अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने उक्त आदेश कृष्णा पासवान एवं अन्य द्वारा दाखिल किए गए अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दी है। कृष्णा पासवान एवं अन्य के खिलाफ वकील पासवान ने जोड़ा पोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभियुक्तों द्वारा पानी भरने को लेकर उसके साथ मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया गया था। मारपीट के क्रम में उसके सर तथा हाथ में गंभीर जख्म हुए थे। अदालत द्वारा पूर्व में मामले पर सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता एसआई शिवकुमार से केस डायरी एवं जख्म प्रतिवेदन की मांग 4 मार्च 2022 को ही की गई थी।

अदालत द्वारा लगातार केस डायरी एवं इंजूरी रिपोर्ट की मांग किए जाने के बाद भी पुलिस ने अदालत में केस डायरी तथा जख्म प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया था। 8 अप्रैल 2022 को अदालत द्वारा दोनों पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ शोकॉज भी जारी किया था बावजूद पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन नहीं सौंपा गया।

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