मिरर मीडिया धनबाद : एक फरवरी को तीन स्थानों पर कोयले के अवैध खनन के दौरान सुरंग धंसने से हुई 11 लोगों की मौत के मामले को अदालत ने भी गंभीरता से लिया गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने निरसा क्षेत्र में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
इस बाबत जानकारी देते हुए प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश निताशा बारला ने बताया कि झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर मृतकों के आश्रितों की पहचान की जा रही है जिन्हें हर संभव मदद की जाएगी। बताते हैं कि 1 फरवरी को जिले में तीन स्थानों पर अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से कुल 11 लोगों की मौत हो गई थी।
हादसे के बाद ईसीएल की गोपीनाथपुर कोलियरी से अबतक चार लाशें निकाली जा चुकी हैं, वहीं एक लाश कोयला तस्कर लेकर भाग गए। मरने वाले अधिकांश लोग स्थानीय ग्रामीण और गरीब मजदूर हैं। हादसे के बाद पुलिस ने टाल-मटोल रवैया अपनाया था। बाद में जनप्रतिनिधियों के दबाव में पुलिस सक्रिय हुई थी और कोयले के अवैध खदान से शवों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया था।