मिरर मीडिया : धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र के कार्मिक नगर में रांची हाईकोर्ट की एक टीम ने लोन डिफाल्टर निलंजल सेन एवं मिनाती सेन के जमीन पर बने मकान को कब्जे में ले कर नीलामी में ख़रीदने वाले पी के मिश्रा को भौतिक कब्ज़ा दिलाने पहुंचे।
विदित रहें कि वर्ष 1993 में धनबाद के सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया से कार्मिक नगर स्थित आवास को गिरवी रखकर लोन लिया था। उसके बाद लोन की अदायगी नहीं चूका पाने पर उक्त आवास को सील कर दिया। वहीं रकम की अदायगी के लिए जमीन और मकान को नीलाम किया गया जिसको धनबाद के पीके मिश्रा ने खरीदा। उक्त जमीन और आवास पर कब्ज़ा लेने में दिक्कत आने पर इस मामले को डेबट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल रांची में दायर किया गया जहाँ से फैसला आने पर टीम को धनबाद भेजा गया जहाँ जिला पुलिस, मजिस्ट्रेट, लोन डिफाल्टर और खरीदार की मौजूदगी में जमीन पर बने आवास का ताला खोला गया। इसके बाद खरीदार को उक्त जमीन और मकान को देने की प्रक्रिया की गई।